एक्ट्रेस और पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एमपी/एमएलए कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने 4 अक्टूबर को अभद्र टिप्पणी के मामले में जयाप्रदा को अपना बयान दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। बता दें साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान रादाबाद के कटघर में रामपुर के पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने जयाप्रदा को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी। इसी मामले में कोर्ट में जाकर जयाप्रदा को अपना बयान दर्ज कराना था। वहीं अभी तक कोर्ट में पेश न होने के कारण जयाप्रदा के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है। अब उन्हें कोर्ट में 4 अक्टूबर को पेश होकर अपना बयान दर्ज कराना होगा।
क्या था आजम खान ने ?
चुनावी सभा को संबोधित करते हुए आजम खान के बोल बिगड़ गए थे। सपा के नेता आजम खान ने जयाप्रदा को लेकर अभद्र टिप्पणी करते हुए उन्हें नाचने वाली कह दिया था। इस मामले में आजम खान उनके बेटे अब्दुल्लाह आज़म, सांसद डॉ. एसटी हसन और फिरोज खान के खिलाफ कटघर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। इसी मामले में पूर्व सांसद और ऐक्ट्रेस जयाप्रदा को कोर्ट में उपस्थित होकर बतौर पीड़िता अपने बयान दर्ज कराने थे लेकिन उनके अधिवक्ता ने जयाप्रदा की तरफ से स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया।
4 अक्टूबर को अदालत में होना है पेश
विशेष लोक अभियोजक मोहन लाल विश्नोई ने बताया कि गुरुवार को मुकदमे की सुनवाई लघु वाद न्यायाधीश मनिंदर सिंह की अदालत में की जानी थी लेकिन एक अधिवक्ता के निधन हो जाने के कारण अधिवक्ताओं ने शोकसभा कर न्यायिक कार्य स्थगित कर दिया था। वहीं कोर्ट में पेश नहीं होने के चलते अदालत ने जयाप्रदा के खिलाफ दोबारा जमानती वारंट जारी करते हुए उन्हें आगामी 4 अक्टूबर को अदालत में हाजिर होने का आदेश जारी किया है।