इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ के उच्च प्राथमिक विद्यालय कृष्ण पुरी नगर क्षेत्र में कार्यरत शिक्षामित्र निमिषा तिवारी की बर्खास्तगी आदेश पर रोक के बावजूद कार्य न करने देने पर दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान हाईकोर्ट ने मेरठ की बेसिक शिक्षा अधिकारी आशा चौधरी और खंड शिक्षा अधिकारी सत्येंद्र पाल सिंह को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह आदेश कोर्ट ने 15 साल से शिक्षा मित्र के रूप में कार्यरत रहीं निमिषा तिवारी की अवमानना याचिका पर दिया है।
इस मामले में याची का कहना है कि प्रबंधन ने दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से सेवा समाप्त कर दी गई। इसके बाद हाईकोर्ट ने आदेश पर रोक लगा दी। आदेश की प्रति बीएसए को दी गई, लेकिन उसका पालन नहीं किया गया। फिलहाल इस मामले पर 20 नवंबर को अगली सुनवाई होगी।