गैंगस्टर मामले में उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में सजा काट रहे माफिया मुख्तार अंसारी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी की जमानत को मंजूर कर लिया है। साथ ही कोर्ट द्वारा लगाए गए 5 लाख जुर्माने पर भी रोक लगा दी है। लेकिन कोर्ट ने सजा पर रोक नहीं लगाई है। सजा पर सुनवाई अभी जारी रहेगी। बता दें कि HC ने बहस पूरी होने के बाद 20 सितंबर को इस मामले में फैसला सुरक्षित कर लिया था।
बता दें माफिया मुख्तार अंसारी ने गाजीपुर MP-MLA कोर्ट द्वारा सुनाई गई गैंगस्टर मामले में 10 साल की सजा को हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर चुनौती दी थी। गाजीपुर की MP MLA स्पेशल कोर्ट ने 29 अप्रैल को गैंगस्टर मामले में मुख़्तार को सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट में मुख्तार अंसारी के वकील उपेंद्र उपाध्याय ने सर्टिफिकेट दाखिल किया था।
उपेंद्र उपाध्याय ने कोर्ट को बताया था कि मुख्तार अंसारी 12 साल 4 महीने से जेल में बंद हैं। वकील की दलील थी कि उससे ज्यादा सजा ट्रायल के दौरान मुख्तार अंसारी भुगत चुके हैं। इस मामले में कोर्ट ने बांदा जेल अधीक्षक से भी रिपोर्ट मांगी थी। बांदा जेल अधीक्षक की ओर से कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की गई थी।