उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य महकमें ने इलाज में लापरवाही के चलते अमेठी के संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस निलंबित कर दिया जिसके बाद से अस्पताल बंद है। अस्पताल इसी कर्रवाई के विरुद्ध हाईकोर्ट पहुँचा जिससे उसके लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई को जांच पूरी होने तक अंतरिम अनुमति मिले। लेकिन कोर्ट ने किसी भी तरह की अनुमति कोर्ट के आदेश से देने को अभी मना किया और उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा है कि इस मामले में जांच कब तक पूरी कर ली जाएगी।
उत्तर प्रदेश सरकार के सरकारी अधिवक्ता से कोर्ट ने पूछा की संजय गांधी अस्पताल पर लगे आरोपों की जांच कबतक पूरी हो जाएगी इसका जवाब दें। वहीं कोर्ट अब 3 अक्टूबर को पुनः इस मामले की सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये पाया कि अस्पताल को सर्जरी करने का लाइसेंस नहीं मिला था। जबकि अस्पताल में धड़ल्ले से सर्जरी की जा रही थी। वहीं अस्पताल में सर्जरी के दौरान ही एक महिला की मृत्यु हुई। जिसके बाद अस्पताल का लाइसेंस निलंबित करने की कर्रवाई की गई।