सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और NCP नेता नवाब मलिक की अंतरिम जमानत (Anticipatory bail) 3 महीने के लिए बढ़ा दी है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली बेंच ने नवाब मलिक की स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट पर गौर करने के बाद ये आदेश दिया। Money laundering case में इससे पहले नवाब मालिक को 11 अगस्त को स्वास्थ्य कारणों से जमानत मिली थी।
वहीं, आज अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने पर नवाब मलिक की ओर से कहा गया कि उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। नवाब मलिक की ओर से पेश वकील ने ताजा मेडिकल रिपोर्ट सौंपते हुए कहा कि उनकी किडनी काफी खराब है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मेडिकल रिपोर्ट का कोई विरोध नहीं किया। इससे पहले 11 अगस्त को कोर्ट ने नवाब मलिक को स्वास्थ्य के आधार पर दो महीने की अंतरिम जमानत (Anticipatory bail) दी थी।
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गौरतलब है कि NCP नेता नवाब मलिक को 23 फरवरी, 2022 को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित तौर पर भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों से जुड़ी कुर्ला में गोवावाला कंपाउंड की एक जमीन के लिए लेन-देन के मामले में मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। उसके बाद से वे लगातार जेल में बंद थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता का मुंबई के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। 11 अगस्त को उन्हें इलाज के लिए पहले बार अंतरिम जमानत कोर्ट से मिली थी।