सुप्रीम कोर्ट ने न्यूजक्लिक (NewsClick) के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और HR हेड अमित चक्रवर्ती की ओर से अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को करने का निर्देश दिया।
दिल्ली हाईकोर्ट ने 13 अक्टूबर को प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि याचिका निराधार है। प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस ने 3 अक्टूबर को न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर के आधार पर गिरफ्तार किया गया था।
न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी थी कि न्यूजक्लिक (NewsClick) को चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ाने के लिए पैसे मिले हैं। खबर के मुताबिक अमेरिकी मिलियनेर नेविली रॉय सिंघम ने न्यूज क्लिक को चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के लिए धन दिए। प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस ने 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। दोनों को न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर के आधार पर गिरफ्तार किया गया था।
कोर्ट ने 3 अक्टूबर को पुरकायस्थ और NewsClick के HR हेड अमित चक्रवर्ती को सात दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। 3 अक्टूबर को इस मामले में कई पत्रकारों, यूट्यूबर्स और कार्टूनिस्ट के यहां छापा डाला गया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था।
दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी गैरकानूनी : कपिल सिब्बल
इससे पहले 6 अक्टूबर को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि ‘दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी गैरकानूनी है। दोनों को गिरफ्तारी का कारण नहीं बताया गया। हिरासत का आदेश आरोपितों का पक्ष सुने बिना पारित कर दिया गया। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मामले पर जवाब देने के लिए समय देने की मांग की। 5 अक्टूबर को पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि वो UAPA के तहत गिरफ्तार NewsClick के संस्थापक पुरकायस्थ और NewsClick के HR हेड अमित चक्रवर्ती को FIR की प्रति उपलब्ध कराए।