(MIrzapur News) मिर्जापुर– अपर सत्र न्यायाधीश एफ.टी.सी. प्रथम चंद्रगुप्त यादव ने युवती को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी संजय को सजा सुनाई। शुक्रवार को अपर सत्र न्यायधीश ने लगभग 6 वर्ष पुराने प्रकरण में निर्णय सुनाते हुए अभियुक्त संजय को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20,500 रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया।
अभियोजन के अनुसार एक युवती ने कछवां थाने में 21 दिसंबर 2017 को संजय विरुद्ध बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के आरोप में तहरीर दी। पुलिस ने नामजद तहरीर के आधार पर आरोपी के विरुद्ध दुष्कर्म सहित अन्य आरोप में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया था। घटना की विवेचना करते हुए पुलिस ने न्यायलय में आरोप पत्र प्रस्त़ुत किया। पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने युवती को बंधक बनाकर दुष्कर्म की घटना को प्राथमिकता देते हुए कछवां पुलिस एवं पैरवी सेल को निर्देशित करते हुए प्रभावी पैरवी कराई।
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अभियोजन अधिकारी पंकज कुमार सिंह, विवेचक निरीक्षक बृजेश सिंह, पैरोकार ध्रुवतारा राय व कोर्ट मुहर्रिर महिला आरक्षी शिवानी सिंह ने प्रभावी पैरवी की। जिसके फलस्वरूप न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी प्रथम मीरजापुर चंद्रगुप्त यादव ने भारतीय दण्ड विधान की धारा 376, 342 में आोरपी संजय को दोषी करार दिया। इसके तहत ग्राम कछवां थाना हीरापुर निवासी संजय को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 20,500 के अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि अदा न करने की दशा में संजय को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया।
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The girl was taken hostage, the accused imprisoned for raping her.