दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने न्यूज क्लिक (NewsClick) के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। प्रबीर पुरकायस्थ ने दिल्ली पुलिस की ओर से जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को रिलीज करने की मांग की है। अदालत ने इस अर्जी पर भी दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है।
प्रबीर पुरकायस्थ और न्यूज क्लिक (NewsClick) के HR हेड अमित चक्रवर्ती फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं। 25 अक्टूबर को कोर्ट ने दोनों को 02 नवंबर तक की पुलिस हिरासत में भेजा था। इसके पहले दोनों न्यायिक हिरासत में थे। दोनों को न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी थी कि न्यूज क्लिक (NewsClick) को चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ाने के लिए पैसे मिले हैं। खबर के मुताबिक अमेरिकी मिलियनेर नेविली रॉय सिंघम ने न्यूज क्लिक को चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के लिए धन दिए।
पटियाला हाउस कोर्ट ने 3 अक्टूबर को प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को 7 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा था। 3 अक्टूबर को इस मामले में कई पत्रकारों, यूट्यूबर्स और कार्टूनिस्ट के यहां छापा डाला गया था। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था।
इससे पहले प्रबीर पुरकायस्थ के अधिवक्ता ने कोर्ट में हिरासत बढ़ाने के दौरान ये कहा था…
न्यूजक्लिक (NewsClick) के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ के अधिवक्ता ने अदालत में कहा कि ‘जांच एजेंसी जिस डाटा की बात कर रही है वह किस दिन का है, यह कोर्ट को बताएं। उन्होंने कहा कि UAPA में 30 दिनों की हिरासत मिलती है, बस इसलिए ये हिरासत मांग रहे हैं। आरोपितों की तरफ से कहा गया कि एजेंसी ने डिजिटल डाटा 6 अक्टूबर को जब्त किया। अब 12-13 दिनों के बाद दोबारा पुलिस कस्टडी की मांग की जा रही है। पुलिस कोर्ट को बताए कि जिस डिजिटल डाटा और दस्तावेज के बारे में पूछताछ करनी है, वह उनके कब्जे में कब आया। तब दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि जांच में बहुत अहम जानकारियां मिली है, जिनका हम अभी खुलासा नहीं कर सकते हैं। हमें उनसे आमने-सामने पूछताछ करनी है।’
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