जालौन कोर्ट ने किशोरी से रेप के आरोपी वीरपाल सिंह को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। इसके अलावा आरोपी पर 70 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। एट इलाके में रहने वाले हमीरपुर निवासी वीरपास सिंह ने किशोरी के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया था।
इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए केस दर्ज किया था। पॉक्सो एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया था। लंबी सुनवाई के बाद मंगलवार को जिला अदालत की पॉक्सो एक्ट द्वितीय कोर्ट ने आरोपी वीरपाल को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सज़ा सुनाई। कोर्ट ने वीरपाल पर 70 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया।
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मथुरा में नाबालिग से रेप के मामले में आरोपी मोहन दोषी करार
मथुरा में नाबालिग से रेप के मामले में आरोपी मोहन को दोषी करार दिया गया है। इस मामले में सज़ा का ऐलान दो नवंबर को होगा। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जज रामकिशोर यादव की अदालत ने मंगलवार को नाबालिग से रेप के आरोपी मोहन को दोषी माना है। इस पर 2 नवंबर को फैसला होगा।
स्पेशल डीजीसी पॉक्सो कोर्ट श्रीमती अलका उपमन्यु एडवोकेट ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाना कोतवाली में तहरीर दी थी, जिसमें कहा गया था कि उनकी 15 साल की बेटी को 9 जून 2020 को शाम 4-5 बजे के करीब मोहन नाम का युवक भगा ले गया था। पीड़िता के पिता की तहरीर पर कोतवाली में अभियुक्त मोहन के विरुद्ध 11 जून 2020 को मुकदमा दर्ज किया गया था।
पीड़िता के बयान और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त मोहन के विरुद्ध धारा 363, 366, 376 भारतीय दण्ड संहिता व 3/4 पॉक्सो एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। मंगलवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रामकिशोर यादव ने सुनवाई करते हुए अभियुक्त मोहन को दोषी मानते हुए उस पर आरोप सिद्ध कर दिया। इस मामले में 2 नवंबर को फैसला सुनाया जाएगा।