उत्तर प्रदेश सरकार योजनाओं को पारदर्शी बनाने में जुटी है। इसके तहत शादी अनुदान योजना में ‘आधार’ पर आधारित प्रमाणीकरण की नई व्यवस्था लागू की गई है।इस योजना में सरकार की तरफ से अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए 20 हजार रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। लेकिन अब इसे और भी पारदर्शी बनाने के लिए ई-केवाईसी संबंधी महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। यह जानकारी बुधवार को जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कोमिल द्विवेदी ने दी।
कोमिल द्विवेदी ने बताया कि शादी अनुदान योजना का लाभ,, प्रथम आगत प्रथम पावत,, के सिद्धान्त के अनुरूप उपलब्ध बजट की सीमा तक प्राप्त आवेदन पत्र पर नियमानुसार निर्धारित अनुदान राशि 20 हजार रुपए का भुगतान किया जाएगा। योगी सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता करने के लिए शादी अनुदान योजना संचालित है।
ये भी पढ़ें- आगरा: 4 तेल कंपनियों के ठिकानों पर आयकर का छापा, कोलकाता में भी कार्रवाई
पिछड़ी जाति शादी अनुदान योजनान्तर्गत अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्ति अपनी पुत्री की शादी के लिए आवेदन करने के लिए विभागीय वेबसाइट में ‘आधार’ आधारित प्रमाणीकरण की नई व्यवस्था (ई-केवाईसी) संबंधी महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं।
इसके लिए अन्य पिछड़े वर्ग के आवेदक को नियमानुसार आधार कार्ड लिंक मोबाइल नम्बर पर ओटीपी के माध्यम से अपना आवेदन shadianudan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन करना होगा। उन्होंने बताया कि शादी के लिए अनुदान योजना में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाने के लिये सर्वप्रथम आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व अपने आधार कार्ड एवं आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नम्बर तथा जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, बैंक खाते की पासबुक (जिसमें पूर्ण विवरण हो), शादी का कार्ड आदि अभिलेख होना आवश्यक है।
आवेदक शादी अनुदान पोर्टल http:hadianudan.upsdc.gov.in पर अपने रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर अंकित कर आधार अभिप्रमाणन की प्रक्रिया शुरू करेगा। शादी अनुदान पोर्टल पर वित्तीय वर्ष 2023-24 से आवेदक तथा पुत्री, जिसकी शादी अनुदान के लिए आवेदन किया जा रहा है, दोनों का आधार आधारित ई-केवाईसी सुनिश्चित किया जाना है। आधार से लिंक मोबाइल नंबर साथ होना अनिवार्य है। आवेदक द्वारा शादी का प्रमाण पत्र एवं शादी का कार्ड (पठनीय हो), बैंक की पासबुक (पठनीय हो), प्रथम पृष्ठ जिसमें आवेदक (खाताधारक व बैंक का नाम, बैंक का खाता संख्या व आई.एफ.एस. कोड का विवरण अंकित हो) अपलोड किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि आधार का अभिप्रमाणन पूर्ण होने के उपरान्त प्राप्त रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाएगी। आवेदक की आय गरीबी सीमा के अन्तर्गत होनी चाहिए, अर्थात शहरी क्षेत्र में 56460 रुपए प्रति वर्ष तथा ग्रामीण क्षेत्र में 46080 रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आय सीमा की पात्रता में आने वाले आवेदक ही आवेदन कर सकेंगे।