मुरादाबाद में किशोरी से छेड़खानी के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी सलमान को 3 साल की सज़ा सुनाई। इसके अलावा उसपर 10 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। 4 साल पुराने इस मामले में सोमवार को कोर्ट की तरफ से ये फैसला आया।
गलशहीद इलाके में किशोरी से छेड़छाड़ के आरोप में 4 साल पहले सलमान नाम के व्यक्ति पर केस दर्ज किया गया था। सलमान पर आरोप था कि उसने डॉक्टर के पास से दवा लेकर लौट रही किशोरी का जबरन हाथ पकड़कर उसके साथ छेड़छाड़ की। जब किशोरी की मां ने इसका विरोध किया तो आरोपी सलमान गाली-गलौज करने लगा। इतना ही नहीं सलमान ने मां-बेटी को धमकी भी दी थी। फिलहाल इस मामले में सोमवार को कोर्ट ने आरोपी सलमान को सजा सुनाई।
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क्या है पूरा मामला ?
4 साल पहले यानि 5 नवंबर 2019 की रात गलशहीद इलाके में रहने वाले सलमान नाम के व्यक्ति पर छेड़खानी का आरोप लगा था। दरअसल जब नाबालिग किशोरी अपनी मां के साथ डॉक्टर को दिखाने के बाद घर लौट रही थी, तभी शादी हॉल के पास खड़ा युवक सलमान लड़की का हाथ पकड़कर उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। पत्नी ने विरोध जताया तो आरोपी सलमान गाली-गलौज करने लगा। इतना ही नहीं सलमान उन लोगों को धमकी देकर वहां से फरार हो गया।
इस मामले में रिपोर्ट दर्ज के बाद पुलिस ने अगले दिन आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या-दो में शैलेन्द्र वर्मा की अदालत में सुनवाई हुई। विशेष लोक अभियोजक अभिषेक भटनागर व भूकन सिंह ने बताया कि अदालत में पीड़िता के अलावा घटना के समय प्रत्यक्षर्शियों ने गवाही दी थी। साक्ष्य के आधार पर अदालत ने फैसला देते हुए आरोपी सलमान को दोषी करार दिया और उसे 3 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही उसपर दस हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया।