Kanpur News: सपा विधायक इरफान सोलंकी के राइफल और पिस्टल के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। वह अभी महराजगंज जेल में बंद है। यह फैसला शुक्रवार को डीएम कोर्ट में सुनवाई के बाद लिया गया है। उनकी पत्नी नसीम सोलंकी ने चार माह पहले ही अपनी राइफल जाजमऊ थाने में सरेंडर कर दी थी।
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सपा विधायक पर जाजमऊ डिफेंस कॉलोनी निवासी नजीर फातिमा के घर आगजनी, फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा करने, बांग्लादेशी नागरिक को नागरिकता दिलाने समेत 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं। जिनकी सुनवाई कानपुर के एमपीएमएलए कोर्ट में चल रही है। सपा विधायक का लाइसेंस निरस्त करने के लिए जेसीपी की ओर से डीएम को रिपोर्ट भेजी गई थी। इसमें सपा विधायक के खिलाफ दर्ज मुकदमों का जिक्र किया गया। डीएम को भेजी गई पुलिस की ओर से रिपोर्ट में विधायक को अपराधी बताया गया है।
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इसमें पुलिस ने दावा किया कि विधायक शस्त्र लाइसेंस के दम पर मारपीट, झगड़ा-फसाद, आगजनी, रंगदारी, हत्या का प्रयास और जमीनों पर अवैध कब्जा करते हैं। इसके बाद डीएम ने विधायक को नोटिस भेजकर जवाब मांगा था। डीएम के अनुसार विधायक की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद उनके लाइसेंस निरस्त करने का फैसला लिया गया। डीएम विशाख जी. के अनुसार सपा विधायक का लाइसेंस निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया गया है।
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सपा विधायक इरफान सोलंकी के परिवार में लगभग सभी के पास लाइसेंसी शस्त्र हैं। विधायक के चाचा इस्लाम के पास एक रिवाल्वर और डबल बैरल बंदूक का लाइसेंस है। उनकी पत्नी, मां और भाई के पास लाइसेंसी शस्त्र हैं। उनको साभ भाई अरशद और इमरान के पास एक-एक लाइसेंसी पिस्टल भी है। जेसीपी आनंद प्रकाश तिवारी का कहा कि परिवार के जिस सदस्य का आपराधिक इतिहास होगा। उसका लाइसेंस निरस्त कराया जाएगा।