Prayagraj News: हिंदू समाज पार्टी के अध्यक्ष रहे कमलेश तिवारी की हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय प्रयागराज विकास श्रीवास्तव-प्रथम की कोर्ट ने दस आरोपियो पर गैंगस्टर ऐक्ट में आरोप तय कर दिए हैं। अब 11 जनवरी को इस मामले का ट्रायल शुरू होगा।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गुलाब चंद्र अग्रहरि ने बताया कि हत्या के मामले में कोर्ट पहले ही अशफाक, मोइनुद्दीन, सैयद आसिफ अली, मौलाना मोहम्मद जफर सादिक कुप्पेलर, पठान रशीद अहमद, फैजान मेंबर, मोहसिन सलीम शेख, यूसुफ खान, कैफी अली, मोहम्मद नावेद, रईस अहमद, मोहम्मद कामरान और मोहम्मद आसिफ रजा पर आरोप तय कर चुकी है।
इन सभी आरोपियो पर हत्या और हत्या की साजिश करने समेत कई धाराओं में आरोप तय हुए थे। अब कोर्ट ने गैंगस्टर ऐक्ट में भी आरोप तय कर दिया है। इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के आदेश पर लखनऊ से प्रयागराज ट्रांसफर की गई थी।
2019 में हुई थी हत्या
18 अक्टूबर 2019 के दिन कमलेश तिवारी अपने पार्टी मुख्यालय गए थे। इसी दौरान भगवा वस्त्र में दो साजिशकर्ता हाथ में मिठाई का डिब्बा लेकर उनसे मिलने आए। बातचीत कर साथ में चाय पी और उसके बाद मिठाई के डिब्बे में छिपाकर लाए रिवॉल्वर व चाकू निकाल लिये। चाकू से ताबड़तोड़ 15 से ज्यादा वार उनके गले पर किए। जिसके बाद आरोप गोली मारकर भाग निकले।
कमलेश तिवारी को ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। कमलेश की पत्नी किरन तिवारी ने 18 अक्टूबर 2019 को नाका हिंडोला थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।
यह भी पढ़ें:- UP मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच CM योगी ने PM मोदी समेत पार्टी के शीर्ष नेताओं से की मुलाकात