इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौ हत्या मामले में उत्तर प्रदेश में दर्ज प्राथमिकियों के आधार पर चल रही विवेचना में गृह सचिव व पुलिस आयुक्त प्रयागराज से हलफनामा तलब किया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि वह इस मामले में 11 जनवरी को सुनवाई करेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने सैफ अली खान की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है।
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इसके पहले, सुनवाई शुरू होते ही पुलिस कमिश्नर प्रयागराज की ओर से पूर्व के आदेश के क्रम में हलफनामा दाखिल किया गया, जिसमें पूर्व में कही बातों को दोहराया गया। कोर्ट ने कहा कि हलफनामे में यह स्पष्ट नहीं है कि पूर्व में जो भी आदेश पारित किया गया था, उसका समुचित उत्तर दिया गया हो। कोर्ट ने पूर्व में भी कमिश्नर के हलफनामे को स्पष्ट न होने की वजह से स्वीकार नहीं किया था।
शासकीय अधिवक्ता ने बेहतर हलफनामा दाखिल करने का समय मांगा। इस मामले में अपर महाधिवक्ता पी के गिरि ने न्यायालय को बताया कि पूर्व के आदेश के क्रम में यूपी के सभी जिलों में गौ हत्या मामले में रिपोर्ट मांगी गई है, लेकिन वह रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है, इसके लिए उन्हें समय दिया जाए। इस पर कोर्ट ने गृह सचिव और पुलिस कमिश्नर प्रयागराज को हलफनामा दाखिल करने का आदेश पारित किया और सुनवाई के लिए 11 जनवरी की तारीख तय की।