वाराणसी के ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ मंदिर के बीच स्वामित्व विवाद मामले को लेकर चल रहे सिविल वाद की पोषणीयता के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट 19 दिसंबर को फैसला सुनाएगा। हिंदू पक्ष के 1991 के मुकदमे को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था।
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अंजुमन इंतेजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में 1991 में वाराणसी की अदालत में दायर मूल वाद की पोषणीयता को चुनौती दी है। वाराणसी कोर्ट में सिविल वाद दायर है। 8 दिसम्बर को हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। कुल 5 याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। दो याचिकाएं सिविल वाद की पोषणीयता और तीन याचिकाएं एएसआई सर्वे के आदेश के खिलाफ है।