Lucknow News: सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर
प्रदेश में एक नई
पहल की शुरुवात की है।
जिसमें लिफ्ट और एस्केलेटर
के लिए भी कानून बनाया जाएगा। इस कानून को लेकर सीएम योगी ने सोमवार को उच्चस्तरीय बैठक
में अधिकारियों से वार्ता कर उन्हे आवश्यक
निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि
लिफ्ट और एस्केलेटर का निर्माण, गुणवत्ता, अंतर्निहित
सुरक्षा सुविधाओं, स्थापना, संचालन
और रख-रखाव के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना जरूरी
है।
लिफ्ट और एस्कलेटर का उपयोग सामान्य व्यक्तियों के साथ बुजुर्ग
व्यक्तियों, बच्चों, बीमार
व्यक्तियों एवं दिव्यांगजनों
द्वारा किया जाता है।
इन सब की
सुरक्षा बहुत ही
महत्वपूर्ण है।
वर्तमान समय में इसको लेकर प्रदेश
में कोई अधिनियम लागू नहीं है। जबकि देश के अन्य राज्यों में लिफ्ट अधिनियम लागू
है। इसलिए इसे बहुत जल्द लागू किया जाना आवश्यक
है। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में लिफ्ट और एस्केलेटर के लिए कानून न होने पर अफसोस जताया। सीएम योगी
ने कहा कि निजी या सार्वजनिक परिसर में नई लिफ्ट और एस्केलेटर लगाने वाले प्रत्येक
मालिक के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
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उन्होंने कहा कि लिफ्ट और एस्केलेटर के निर्माण में
भारतीय मानक ब्यूरो मानकों का अनुपालन किया जाएगा। साथ ही लिफ्ट और एस्केलेटर की स्थापना से संबंधित बिल्डिंग कोड और अन्य आवश्यक
कोड का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए। लिफ्ट में लोगों की सुरक्षा के लिए बचाव के उपकरण लगाना अनिवार्य किया जाना चाहिए जिससे बिजली आपूर्ति या अन्य खराबी की
स्थिति में लिफ्ट के अंदर फंसा व्यक्ति नजदीकी तल तक पहुंच जाए और लिफ्ट का दरवाजा स्वतः खुल जाए।
साथ ही लिफ्ट में आपातकालीन वेल, CCTV कैमरे, पर्याप्त रोशनी और टेलीफोन लगाना भी
अनिवार्य होना चाहिए। वर्तमान समय में तेजी से बढ़ रहे शहरीकरण और बहुमंजिला इमारतों के प्रसार से लिफ्ट और एस्कलेटर का उपयोग बढ़ रहा है। जिसको ध्यान में रखते हुए योगी सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है।