लखनऊ: मानहानि मामले में आम आदमी पार्टी नेता व राज्यसभा सांसद संजय सिंह पर कोर्ट ने एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। संजय सिंह के खिलाफ तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के जन शक्ति मंत्री डॉ महेंद्र सिंह ने मानहानि का वाद दायर किया था। इस मामले पर सुनाई करते हुए सिविल जज सीनियर डिवीज़न लखनऊ कमल कान्त गुप्ता ने यह फैसला सुनाया है।
साथ ही न्यायालय ने संजय सिंह को पूर्व मंत्री डॉ. महेन्द्र सिंह के विरुद्ध की गई सभी टिपणियों को सोशल मीडिया फ्लेटफार्म से हटाने के निर्देश जारी किए हैं। इस मामले में अधिवक्ता प्रशांत सिंह अटल ने डॉ.महेंद्र सिंह की ओर से बहस की थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने यह आदेश जारी किया है।
बता दें कि आम आदमी पार्टी नेता व राज्यसभा सांसद संजय सिंह अभी दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभी जेल में बंद हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 22 दिसंबर को संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसी मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में बंद हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी पूछताछ के लिए समन भेज चुकी है।
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जानिए क्या है मामला
आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने योगी सरकार-1 में जलशक्ति मंत्री रहे डॉ महेंद्र सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। संजय सिंह ने एक प्रेसवार्ता के दौरान डॉ महेंद्र सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा था कि जल जीवन मिशन में 30 हजार करोड़ का घोटाला हुआ है। वहीं संजय सिंह के इन आरोपों के खिलाफ डॉ महेंद्र सिंह ने मानहानि का वाद दायर किया था। जिस मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने संजय सिंह पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही इन बयानों को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से हटाने के निर्देश दिए हैं।