Moradabad news: सपा के पूर्व मंत्री आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बता दें कि आयु मामले को लेकर बीते बुधवार को मुरादाबाद के जिला जज न्यायालय में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मां डॉ. तंजीन फातिमा को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। जहां अदालत को अब्दुल्ला का जन्म 1990 में होना बताया। अधिवक्ता दिनेश चंद्र पाठक ने बताया कि न्यायालय ने सुनवाई में मां तंजीन के बयान को दर्ज कर सुरक्षित कर लिया है, उन्होंने उम्मीद जताई है कि 6 जनवरी को इस मामले में निर्णय आ सकता है।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मुरादाबाद जिला जज कोर्ट में अब्दुल्ला आजम की उम्र निर्धारण मामले पर सुनवाई चल रही है। बता दें कि आजम खां और बेटे अब्दुल्ला को छजलैट हिंसा केस में सजा मिली है। सजा के आदेश को बेटे अब्दुल्ला ने कोर्ट में चुनौती दी है। तर्क ये कि वो घटना के समय नाबालिग थे। उनके केस की सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस पर अदालत ने जिला जज को उम्र निर्धारण की रिपोर्ट प्रेषित करने को आदेश दिया।
अदालत ने अब्दुल्ला की मां तंजीन फातिमा को किया तलब
बताया जा रहा है कि बुधवार को सुनवाई करते हुए अदालत ने अब्दुल्ला की मां तंजीन फातिमा को तलब किया। जिसके बाद रामपुर की जेल में बंद तंजीन फातिमा को महिला पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में लाया गया। जिला जज डॉ अजय कुमार की अदालत में तंजीन फातिमा ने बयान दर्ज कराए। अपने बयान में बताया कि जन्म लखनऊ के मेडिकल कालेज में 1990 में हुआ।
फिलहाल इस मामले में अदालत के अलावा अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी नितिन गुप्ता, एडीजीसी संजीव अग्रवाल व विशेष लोक अभियोजक मोहन लाल विश्नोई ने भी सवाल किए। कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से जन्म प्रमाणपत्र से संबंधित कागजात भी पेश किए गए। डीजीसी नितिन गुप्ता ने बताया कि केस में अगली सुनवाई 06 जनवरी को होगी।
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आखिर क्या है मामला
आपको बता दें कि ये मामला 15 साल पुराना है। जिसे लेकर कोर्ट ने पूर्व सांसद आजम खां और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को दो-दो साल की सजा सुनाई थी। जहां अब्दुल्ला आजम ने कोर्ट में याचिका भी दायर की थी, दायर याचिका में उन्होंने बताया कि जिस वक्त पुलिस ने ये मामला दर्ज किया था, उस समय वह नाबालिग थे, इस वजह से इस मामले की सुनवाई किशोर न्यायालय को करनी चाहिए थी। जिसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज को इस मामले में सुनवाई करने के निर्देश दिए थे। फिलहाल ये मामला जिला न्यायाधीश अजय कुमार की अदालत में विचाराधीन है। जिस पर सुनवाई हो रही है।