Uttar Pradesh: कौशांबी के पूरामुफ़्ती थाना क्षेत्र में जुलाई 2015 में एक किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को न्यायलय ने 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला जज सप्तम शिरीन जैदी ने आरोपी पर 30 हजार रूपए का अर्थदण्ड भी लगाया है साथ ही अर्थदण्ड में से आधी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश भी दिए हैं।
पूरामुफ़्ती थाना पुलिस (तत्कालीन समय प्रयागराज) ने पीड़ित किशोरी के पिता की तहरीर पर जुलाई 2015 में 15 वर्षीय किशोरी के
अपहरण एवं दुष्कर्म सहित पाॅक्सो एक्ट की धाराओं में वाद दर्ज करवाया था। पुलिस ने छापेमारी कर आरोपी अजय पटेल के पास से पीड़ित किशोरी को छुड़वाया था। जांच में पीड़िता ने पुलिस व न्यायलय में खुद के अपहरण एवं दुष्कर्म किए जाने की बात बताई थी। पीड़िता सहित 7 लोगों के बयान एवं पत्रावली के अवलोकन के बाद जनपद न्यायलय की अपर जिला जज सप्तम शिरीन जैदी के न्यायालय ने आरोपी अजय पटेल को अपराध करने का दोषी पाया। जिसके बाद न्यायालय ने दोषी अजय पटेल
को 7 साल के कठोर कारावास सहित 30 हज़ार रुपए के अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता शशांक खरे ने बताया कि न्यायालय में पीड़िता सहित 7 लोगों के बयान दर्ज कर उनकी सत्यता की जांच की गई।सबूतों एवं गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने आरोपी अजय पटेल को अपराध का दोषी पाया। सज़ा सुनाते हुए न्यायालय ने दोषी अजय पटेल को 7 साल कारावास एवं 30 हज़ार रुपए अर्थदण्ड लगाया है। न्यायालय ने यह भी कहा कि अपराध की प्रकृति को देखते हुए अर्थदण्ड का आधा रुपया पीड़िता को प्रतिपूर्ति के रूप मे दिया जाए। न्यायालय का फैसला सुनते ही आरोपी अजय पटेल अपराध बोध से रो पड़ा। पुलिस ने अजय पटेल को हिरासत में लेकर आगे की सज़ा काटने के लिए जेल पुलिस के सुपुर्द कर दिया।