नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत जमा की गई धनराशि को निकालने के नियमों में बदलाव किया गया है। ये बदलाव 1 फरवरी 2024 से लागू कर दिए जाएंगे। इससे पहले आपको बताते हैं कि national pension system (NPS) क्या है।
नेशनल पेंशन सिस्टम भारत सरकार द्वारा शुरू की गयी एक पेंशन-योजना है। एन.पी.एस. एक प्रकार की पेंशन के साथ साथ निवेश योजना है जो कि बाजार आधारित रिटर्न की गारंटी देती है। एनपीएस को ई-ई-ई यानी अंशदान पर-निवेश-प्रतिफल और निकासी तीनों स्तर पर कर में छूट है जैसा कि कर्मचारी भविष्य निधि और लोक भविष्य निधि योजनाओं के मामले में है।
1 फरवरी 2024 से नए नियम लागू कर दिए जाएंगे। नए नियम के अनुसार खाताधारक को अपनी जमा की गई कुल राशि के 25 प्रतिशत से ज्यादा हिस्से की निकासी अनुमति नहीं मिलेगी।
पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के द्वारा नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) से पैसे निकासी के नियमों को बदल दिया है। पीएफआरडीए ने इसके लिए अधिसूचना जारी की है। अभी ये नियम लागू नहीं हुए हैं, लेकिन 1 फरवरी 2024 से नियम लागू कर दिए जाएंगे। नए नियम के अनुसार खाताधारक को अपनी जमा कुल राशि के 25 प्रतिशत से ज्यादा हिस्से की निकासी अनुमति नहीं मिलेगी।
बच्चों की पढ़ाई या शादी के लिए भी खाताधारक निकासी कर सकते हैं।
मेडिकल इमरजेंसी के लिए भी निकासी की जा सकती है।
कौशल विकास में व्यय के लिए भी निकासी की जा सकती है।
यदि कोई अपना बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो भी उसे एनपीएस निकासी की सुविधा मिलती है।
आपके आवेदन के बाद Central Recordkeeping Agency द्वारा आवेदन की प्रक्रिया को अग्रसारित किया जाएगा।