हेट स्पीच प्रकरण में सपा नेता आजम खान को एमपी एमएलए कोर्ट से झटका
न्यायालय ने आजम खान की सजा के खिलाफ दायर अपील की खारिज
रामपुर- हेट स्पीच मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की अपील को एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आजम खान ने दो साल की सजा के खिलाफ अपील दायर की थी। यह मामला 2019 लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान हेट स्पीच से जुड़ा हुआ है। इसमें आजम खान को दोषी मानते हुए एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई थी। इस फैसले को चुनौती देते हुए उन्होंने सेशन कोर्ट में अपील दायर की थी, लेकिन वहां से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली है।
उत्तर प्रदेश में MP MLA सेशन कोर्ट ने पूर्व मंत्री और सपा नेता आज़म खान की अपील को खारिज कर दिया है। उन्होंने दो साल की सजा के खिलाफ अपील दाखिल की थी। यह मामला 2019 लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान हेट स्पीच से जुड़ा हुआ है, इसमें आज़म खान को दोषी मानते हुए MP MLA कोर्ट ने सजा सुनाई थी। इस फैसले को चुनौती देते हुए उन्होंने सेशन कोर्ट की शरण ली थी, जहां से उन्हें राहत नहीं मिली है। वर्तमान समय में आजम खान, अपने बेटे के जन्म प्रमाणपत्र मामले में सजायाफ्ता होने के बाद सीतापुर जेल में बंद हैं।
बीवी तंजीन फातिमा और बेटा अब्दुल्ला आजम भी जेल में हैं बंद
वहीं, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम हरदोई और पत्नी तंजीन फात्मा रामपुर जेल में बंद हैं। यह पूरा मामला साल 2019 का है, जब लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान शहजाद नगर थाना क्षेत्र के धमोरा में आजम खान पर हेट स्पीच देने का आरोप लगा था। जनसभा को संबोधित करते हुए आजम खान ने अपमानजनक और भड़काऊ भाषण दिया था। उन्होंने पीएम मोदी और सीएम योगी पर भी टिप्पणी की थी। इस मामले में ADO पंचायत अनिल कुमार ने शहजादनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।
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हेट स्पीच का वीडियो हुआ था वायरल
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बसपा गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही थीं और आजम खान रामपुर से गठबंधन प्रत्याशी थे। उस दौरान शहजाद नगर थाना क्षेत्र के धमोरा में आजम खान की एक जनसभा थी इस जनसभा में आजम खान द्वारा दिए गए भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस वायरल वीडियो में आजम खान ने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और तत्कालीन जिलाधिकारी व अन्य अधिकारियों को लेकर आपत्तिजनक बातें कही थीं। वायरल वीडियो के आधार पर ADO पंचायत अनिल कुमार ने शहजादनगर थाने में आजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था।