Moradabad news: मुरादाबाद के अपर जिला और सत्र न्यायाधीश ने 7 वर्ष पुराने मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बता दें कि ये फिरौती मामले में सजा सुनाई गई है, साथ ही 6.20 लाख रुपये का आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया गया है।
फिरौती की मांग पूरी न होने पर युवक की हत्या
दरअसल संभल जनपद के थाना क्षेत्र के सरायतरीन निवासी सतीश कुमार पुत्र चेतराम 11 दिसंबर 2016 को उनका चचेरा भाई संजीव कुमार अपनी मां से मिलने के लिए गांव रमपुरा बाइक से गया हुआ था। वापस घर न लौटने पर परिजन काफी परेशान हो गए। अगले दिन 12 दिसंबर को संजीव के मोबाइल से मिस्ड कॉल आई, जिस पर संपर्क किये जाने पर कोई जवाब नहीं मिला। वहीं ग्राम प्रधान अनिल कुमार के फोन से बात करने पर पता चला कि युवक संजीव का कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया है और साथ ही 25 लाख रुपये के फिरौती की मांग भी की है, जिसे पूरा न करने पर उसकी हत्या कर दी गई।
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7 आरोपियों को आजीवन कारावास की मिली सजा
फिरौती की मांग से परेशान परिजनों ने थाना प्रभारी सुनील अहलावत से अपहरण मामले की एफआईआर दर्ज कराई। जाच-पड़ताल में जुटी पुलिस ने आरोपी छत्रपाल और चंद्रपाल को फौरन गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से लापता युवक की बाइक बरामद की गई है। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि गिरफ्तार अपहरणकर्ताओं ने पैसे के लालच में आकर अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर युवक संजीव की हत्या कर दी थी । उन साथियों के नाम हरचरण, आदेश, मदनपाल, देशराज, और सुरेश शामिल हैं। इसी हत्या मामले को लेकर अदालत ने सुनवाई की, जहां साक्ष्यों के आधार पर सभी 7 अपहरणकर्ता आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैं।