तिरुवनंतपुरम: मवेलिकारा अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय- I की न्यायाधीश श्रीदेवी वीजी ने, केरल में 4 साल पूर्व हुए भाजपा नेता के हत्याकांड मामले में फैसला सुनाया है। मंगलवार को न्यायाधीश श्रीदेवी वीजी ने भाजपा नेता रंजीत श्रीनिवास के हत्याकांड में दोषी पाए गए 15 लोगों को मृत्युदंड की सजा सुनाई।
कोर्ट ने जिन 15 लोगों को दोषी मानते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई है वह सभी प्रबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PIF) से जुड़े हुए थे। कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद दोषी नैजम, अजमल, हम्मद असलम, सलाम पोन्नाड, अब्दुल कलाम, सफरुद्धीन, मुनशाद, जसीब राजा, नवास, शेमीर, नसीर, जाकिर हुसैन, शाजी पूवथुंगल और शामनास अशरफ और अनूप की मानसिक स्थिति का परीक्षण भी कराया गया।
कब हुई थी भाजपा नेता रंजीत श्रीनिवास की हत्या
रंजीत श्रीनिवास भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश सचिव व पेशे से वकील थे। किसी बात से नाराज होने के चलते पीएफआई संगठन से जुड़े लोगों ने 19 दिसंबर, 2021 को उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। रंजीत श्रीनिवास की हत्या करने के लिए दोषी अलाप्पुझा नगर पालिका के वेल्लाकिनार स्थित उनके घर पर पहुंचे। यहां हत्यारों ने रंजीत के परिवार वालों के सामने ही उनकी हत्या कर दी। जिसके बाद पूरे देश में यह हत्याकांड चर्चा का विषय बन गया था।
अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में क्या दी दलील?
अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि लाचार मां, पत्नी और बच्चों के सामने उनके पिता की बेरहमी से हत्या करना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। यह एक सिर्फ एक हत्या ही नहीं बल्कि वीभत्स घटना थी। इसलिए, दोषियों को मृत्युदंड की सजा दी जाए। अदालत ने अभियोजन पक्ष की इस दलील को स्वीकर करते हुए, दोषी पाए गए 15 लोगों को मृत्युदंड की सजा सुनाई।