प्रयागराज: वाराणसी जिला न्यायालय द्वारा व्यास जी तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार दिए जाने वाले आदेश को मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। इसको लेकर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की है। वहीं, दूसरी तरफ मंदिर पक्ष के शैलेन्द्र पाठक ने कैविएट दाखिल कर मुकदमे में सुनवाई का अवसर देने की मांग की है।
वाराणसी के जिला जज ने बुधवार को ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी तहखान में हिंदू पक्ष को पूजा की अनुमति दी थी। कोर्ट ने जिलाधिकारी को निर्देश दिया था कि वादी एवं काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को तहखाने में स्थित मूर्ति की पूजा करने के लिए व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए।
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मस्जिद पक्ष की याचिका में जिला जज के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि अभी तक आदेश 7 नियम 11 के तहत वाद के पोषणीयता की अर्जी तय नहीं हुई है। इसलिए पूजा का अधिकार देने का वाराणसी के जिला जज का आदेश सही नहीं है।
इसी मामले में वादी शैलेन्द्र कुमार पाठक ने कैविएट दाखिल की है। कैविएट में मांग की गई है कि अगर इंतजामिया कमेटी कोई याचिका दाखिल करती है, तो मामले में कोई भी आदेश पारित करने से पहले उनका पक्ष सुना जाए।
बता दें कि इसके पहले मुस्लिम पक्ष बुधवार की आधी रात जिला न्यायालय के आदेश को चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। यहां सुबह करीब 3 बजे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूर्ण ने मामले पर सुनवाई की और मुस्लिम पक्ष को तत्काल राहत देने से मना कर दिया। मुख्य न्यायाधीश डीवीई चंद्रचूर्ण ने मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने को कहा।