दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल ईडी के बार-बार समन देने के बावजूद पेश ना होने पर अरविंद केजरीवाल को पेशी का समन जारी किया गया है। कोर्ट ने केजरीवाल को 17 फरवरी को पेश होने को कहा है।
ये भी पढ़ें- राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश यादव, भाजपा ने कहा-‘असफल लोगों का जमावड़ा लगेगा’
दरअसल, शराब घोटाला मामले में ईडी के 5 समन के बावजूद केजरीवाल के पेश ना होने के खिलाफ ईडी ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस पर सुनवाई करते हुए राऊज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 17 फरवरी को पेश होने का समन जारी किया।
बता दें कि शराब नीति घोटाला मामले में ईडी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है। ईडी का कहना है कि वह केस में केजरीवाल का बयान दर्ज करना चाहती है, जिसको लेकर उन्हें 5 बार समन भी जारी किया जा चुका है। हालांकि केजरीवाल ने इसे अवैध और राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया और ईडी के सामने पेश नहीं हुए। इसके बाद ईडी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
मानहानि मामले में 29 फरवरी को होगी सुनवाई
उधर,, यूट्यूबर ध्रुव राठी के यूट्यूब वीडियो को दोबारा ट्वीट करने के मामले में अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेशी से छूट मिल गई है। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में केजरीवाल को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देते हुए उन्हें 29 फरवरी को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 फरवरी को होगी।
दरअसल अरविंद केजरीवाल ने राउज ऐवन्यू कोर्ट में पेशी से छूट मांगी थी। केजरीवाल के वकील ने कहा था कि दिल्ली का बजट सेशन शुरू होने वाला है, जिसकी वजह से सीएम केजरीवाल व्यस्त हैं, इसलिए उन्हें पेशी से छूट दी जाए। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को यूट्यूबर ध्रुव राठी द्वारा बनाए गए ‘बीजेपी आईटी सेल पार्ट 2’ शीर्षक वाले वीडियो को री-ट्वीट करने के लिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया था।