Firozabad
News- फिरोजाबाद की न्यायालय ने बुधवार को नाबालिग पर
लैंगिक हमले के दोषी को 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय
ने दोषी पर अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
घटना 21 सितंबर 2016 की है। जब एक दलित किशोरी स्कूल में कक्षा 11 का वजीफा
फॉर्म जमा करके घर वापस लौट रही थी।
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उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुलिस थाना टूंडला के
क्षेत्र उसायनी स्थित दीनबंधु स्कूल में 21
सितंबर 2016 को एक दलित किशोरी स्कूल में कक्षा 11 का वजीफा
फॉर्म जमा करने गई थी। स्कूल से लौटते समय सड़क पर एक युवक ने टक्कर मारकर उसकी
साइकिल को गिरा दिया। वह घायल होकर नीचे गिर पड़ी। तभी युवक ने उसके साथ छेड़छाड़
व अश्लील हरकतें की। किशोरी के चिल्लाने पर स्कूल के प्रिंसिपल तथा अन्य लोग वहां
पहुंच गए। उन लोगों ने युवक को पुलिस के सुपुर्द कर दिया। इसके बाद परिजनों ने युवक
के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद प्रेमपाल पुत्र सुभाष
चंद्र कुशवाह निवासी भौंडेला नारखी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
ये मुकदमा अपर जिला एवं सत्र, विशेष न्यायाधीश
पोक्सो विजय कुमार आजाद की न्यायालय में चलाया गया। अभियोजन पक्ष की तरफ से
मुकदमें की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक संजीव शर्मा ने बताया कि मुकदमे के
दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए।
गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने प्रेमपाल को दोषी माना।
न्यायालय ने उसे 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा
सुनाई है। इसके अलावा उस पर 10 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है। दोषी द्वारा अर्थ दंड न
देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। न्यायालय ने अर्थदंड की पूरी राशि
पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।