Jalaun news : उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में 2010 के एक मामले में कोर्ट का फैसला आया है। पुलिस टीम पर की गई फायरिंग के मामले में 13 फरवरी को कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है, जिसमें आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई गई है। इस मामले में आरोपी को जेल भेज दिया गया है।
पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ दाखिल किया आरोप पत्र
आपको बता दें कि, माधौगढ़ थाना क्षेत्र में महाराजपुरा पुल के पास बीते 11 मई 2010 को अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा था। इस अभियान के दौरान एसओजी और तीन वाहन चोरों से मुठभेड़ हो गई थी। इस मुठभेड़ के दौरान वाहन चोरों ने खुद को बचाने के लिए पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जिसके बाद आरोपी पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल हो गए। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तीनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। जिनमें से एक आरोपी बदमाश अजय उर्फ मिंटू को पुलिस ने गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया था।
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जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को सात दिन की और काटनी पड़ेगी सजा
इस मामले में कोर्ट में चल रहे मुकदमा ट्रायल के दौरान जेल में बंद अजय उर्फ मिंटू ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया था। जिस पर शासकीय अधिवक्ता महेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि कोर्ट के न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 10 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है, जिसे अदा न करने पर उसे सात दिन की सजा और काटनी पड़ेगी। फिलहाल, जेल में बिताई गई अवधि को भी सजा में समायोजित किया जाएगा।