वाराणसी स्थित ज्ञानवापी के व्यासजी तलगृह में वाराणसी कोर्ट के पूजा की शुरुआत वाले आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई गुरुवार को पूरी हुई। इस मामले में हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है।
ज्ञानवापी मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई हुई। दरअसल, मस्जिद कमेटी ने व्यास जी के तलगृह में पूजा की अनुमति पर रोक लगाने की मांग की थी,, इसपर सुनवाई पूरी करते हुए हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।
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क्या है मामला ?
बता दें कि वाराणसी जिला कोर्ट ने 31 जनवरी को ज्ञानवापी स्थित व्यासजी तलगृह में पूजा की अनुमति दी थी। मस्जिद कमेटी ने जिला कोर्ट के इसी फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही है।
ज्ञानवापी स्थित व्यासजी तलगृह में पूजा पर रोक की मांग वाली याचिका की सुनवाई जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में पांच कार्य दिवसों में हुई। इस दौरान हिंदू पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट सीएस वैद्यनाथन व विष्णु शंकर जैन ने बहस की, जबकि मुस्लिम पक्ष की ओर से सीनियर एडवोकेट सैयद फरमान अहमद नकवी व यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता पुनीत गुप्ता ने बहस की।
सोमवार को भी हुई थी सुनवाई
वाराणसी स्थित ज्ञानवापी के व्यासजी तलगृह में काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को पूजा की अनुमति देने संबंधी जिला जज के आदेश की वैधता को चुनौती देने वाली अपीलों पर सोमवार को भी सुनवाई हुई थी। सोमवार को करीब एक घंटे से ज्यादा समय तक सुनवाई चली थी। इस सुनवाई के दौरान मस्जिद पक्ष ने कहा था कि पूजा संबंधी आदेश सही नहीं है।