Moradabad news: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से एक बड़ा मामला सामने आया है। गैंगस्टर मामले में अदालत ने बीते 20 फरवरी 2024 मंगलवार को सुनवाई करते हुए दो आरोपियों को ढाई-ढाई साल की सजा सुनाई है। इसी के साथ ही दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
24 जनवरी 2022 के मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला
आपको बता दें कि मुरादाबाद के थाना कुंदरकी क्षेत्र में 24 जनवरी 2022 को पुलिस उपनिरीक्षक सतराज सिंह द्वारा मतीन युवक और नवाब पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। ये आरोपी बिलारी क्षेत्र के तेवर खास गांव के रहने वाले बताये जा रहे है। जिनका आरोप है कि ये दोनों अपराधी पैसों के खातिर गैंग बनाकर कई लूटपाट जैसे बड़ी घटनाओं को अंजाम देते थे। जिसकी शिकायत पर पहुची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेते हुए इन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया था।
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ढाई साल की सजा के साथ आरोपियों पर लगा जुर्माना
इसी दर्ज मुकदमे की सुनवाई बीते मंगलवार को मुरादाबाद के जिला न्यायालय में की गई। जहां साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोषी करार देते हुए दोनों आरोपियों को ढाई-ढाई साल की सजा सुनाई है। इसी के साथ ही दोनों पर जुर्माना भी लगाया है।