Kanpur News– कानपुर
में शुक्रवार देर शाम एक अनोखा मामला सामने आया है। एक पांच साल के छात्र ने स्कूल
के पास शराब की दुकान खुलने को लेकर न्यायालय में जनहित याचिका दायर की है। इस मामले
में न्यायालय ने आबकारी विभाग से स्पष्टीकरण मांगा है। बता दें कि छात्र ने याचिका दायर करने
के लिए अपने अधिवक्ता पिता की मदद ली है।
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इस मामले
में न्यायालय ने आबकारी विभाग से जवाब मांगा है। बच्चे की ओर से पैरवी करने वाले
अधिवक्ता का तर्क है कि स्कूल खुलने के बाद शराब की दुकान को लाइसेंस अवैध रूप से रिन्यू
किया गया। इस पर कोर्ट ने पूछा कि जब स्कूल खुल गया था तो विभाग ने किस नियम के
तहत लाइसेंस रिन्यू कर दिया। 23
फरवरी को न्यायालय में सुनवाई के बाद अगली तिथि 13 मार्च तय की गई है।
बता दें कि पीआईएल
दाखिल करने वाले छात्र का नाम अथर्व है। ये कानपुर के आजाद नगर स्थित सेठ एमआर
जयपुरिया स्कूल में एलकेजी का छात्र है। पांच साल के अथर्व दीक्षित ने अपने
अधिवक्ता पिता प्रसून दीक्षित के जरिए न्यायालय में दाखिल पीआईएल में
आबकारी विभाग के प्रमुख सचिव, एक्साइज कमिश्नर लखनऊ, जिलाधिकारी कानपुर नगर, आबकारी अधिकारी कानपुर और शराब की दुकान संचालक ज्ञानेंद्र कुमार को
पार्टी बनाया है।
IGRS
में दर्ज हुई थी शिकायत
इस मामले में अथर्व के अधिवक्ता पिता प्रसून दीक्षित ने
आईजीआरएस पोर्टल पर भी स्कूल के बगल में शराब की दुकान होने की शिकायत दर्ज कराई थी।
हालांकि तब इस मामले में आबकारी विभाग के
अफसरों ने जवाब दिया था कि शराब की दुकान स्कूल से 20-30 मीटर की दूरी पर है। साथ ही कहा कि ठेका 30 साल पहले से है, जबकि स्कूल की स्थापना साल 2019 में हुई है।