मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। सिविल वाद की पोषणीयता मामले में हाईकोर्ट में रूल 7 और 11 के तहत दी गई एप्लिकेशन के बिंदुओं पर सुनवाई हुई। इस दौरान शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी के वकीलों ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा। अब इस मामले में अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी।
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करीब सवा घंटे तक चली सुनवाई
दरअसल इस वाद में दावा किया गया है, कि शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कटरा केशव देव मंदिर की 13.37 एकड़ भूमि पर किया गया है। सिविल वाद की पोषणीयता को लेकर मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में सीपीसी के आर्डर 7 रूल 11 के तहत दाखिल अर्जियों पर अपनी दलीलें पेश की। गुरुवार को करीब सवा घंटे तक न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की अदालत में सुनवाई चली और मस्जिद पक्ष की तरफ से दलील रखी गई। फिलहाल अब मामले में अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी।
मुस्लिम पक्ष ने दी थी चुनौती
14 दिसंबर, 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर का अदालत की निगरानी में सर्वे के लिए एडवोकेट कमीशन के गठन की मांग वाली अर्जी स्वीकार कर ली थी। हाईकोर्ट के इस आदेश को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर 17 जनवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा एडवोकेट कमीशन के गठन वाले आदेश पर रोक लगा दी थी,, लेकिन कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया था कि विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष सुनवाई जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के रोक वाले आदेश के बाद हिंदू पक्ष ने रेवेन्यू सर्वे की मांग वाली अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की थी। पिछले साल मई महीने में हाईकोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद से संबंधित सभी मामलों को अपने पास ट्रांसफर कर लिया था।