Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अकबर नगर में LDA की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने LDA से 4 मार्च तक कोई कार्रवाई न करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 4 मार्च को होंगी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश को आज सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश आने के कुछ ही देर बाद LDA ने अपनी कार्रवाई को शुरू कर दी है। लखनऊ के अकबरनगर में कमर्शियल प्लाट के 24 मालिकों के अवैध निर्माण गिराए जाने पर रोक लगाने से इनकार करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।
LDA की नगर निगम टीम ने अकबरनगर में 23 बुलडोजर लगाकर दो बड़े कॉम्प्लेक्स-शोरूम गिरा दिए। अकबरनगर इलाके लखनऊ के कुकरैल नदी के किनारे अवैध बस्ती है, जहां 1068 से ज्यादा अवैध मकान और 50 से अधिक दुकानें बनी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इस कुकरैल नदी पर रिवरफ्रंट बनाना चाहती है।
बता दें कि अकबर नगर में रहने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए सभी को 15 लाख रुपए की कीमत वाला मकान 4.80 लाख में दिया जा रहा है। इससे पहले अकबरनगर की अवैध बस्ती को गिराने की कार्रवाई दिसंबर महीने में हुई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगाते हुए बस्ती के लोगों को राहत दी थी।