सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद समिति की याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है, जिसमें ये कहा गया था कि मंदिर के जीर्णोद्धार संबंधी वाद सुनवाई के योग्य है। SC ने समिति की ओर से दाखिल मंदिर के जीर्णोद्धार संबंधी वाद को इस मामले से जुड़े अन्य लंबित मामलों से जोड़ा है।
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ‘हम इसे मुख्य मामले के साथ जोड़ेंगे।’ बता दें कि ये याचिका अंजुमन इंतेजामिया समिति द्वारा दायर की गई थी, जो ज्ञानवापी मस्जिद के मामलों का प्रबंधन करती है। अब हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।
बता दें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले साल 19 दिसंबर को उन याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिनमें ज्ञानवापी मस्जिद के स्थल पर मंदिर के ‘जीर्णोद्धार’ की मांग वाले 1991 के मुकदमे को चुनौती दी गई थी।
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