लखनऊ; अब मदरसों में कामिल ‘स्नातक’ व फाजिल ‘परास्नातक’ की कक्षाएं संचालित नहीं की जा सकती हैं. मदरसा शिक्षा परिषद ने प्रदेश के मदरसों में संचालित हो रहीं कामिल और फाजिल की कक्षाएं बंद करने के आदेश दिए हैं. हालांकि, पहले से पढ़ रहे विद्यार्थियों पर अभी तक शासन स्तर पर कोई निर्णय नहीं हुआ है.
मदरसों में कामिल व फाजिल का आध्यान नहीं किया जा सकता
बता दें कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की कामिल व फाजिल की डिग्री को यूजीसी से मान्यता प्राप्त नहीं थी. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इन डिग्रियों को असांविधानिक घोषित कर दिया था. शासन के निर्देश पर मदरसा शिक्षा परिषद ने कामिल और फाजिल पाठयक्रम में नए प्रवेश पर रोक लगा दी थी.
कामिल और फाजिल की डिग्री की भाषा विश्वविद्यालय से संबद्धता का मामला शासन स्तर पर तय होने के बाद पहले से पढ़ रहे कामिल और फाजिल के विद्यार्थियाें के भविष्य पर फैसला लिया जाना था. वहीं, शासन स्तर पर निर्णय होने की स्थिति में बोर्ड ने अब मदरसों में चल रही कक्षाएं बंद करने का निर्णय लिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने असांविधानिक घोषित किया था इन डिग्रियों को
बोर्ड के रजिस्ट्रार आरपी सिंह ने सभी जिलों को अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को पत्र भेज कर कहा है कि कोर्ट से डिग्री असांविधानिक होने के बाद मदरसों में कामिल और फाजिल का पठन-पाठन या अध्यापन नहीं किया जा सकता है और न ही कक्षाएं संचालित की जा सकती हैं. रजिस्ट्रार ने जानकारी देते हुए बताया कि कामिल और फाजिल के विद्यार्थियों का मामला हाईकोर्ट में है. कोर्ट से निर्णय के बाद तय हो पाएगा कि आगे क्या किया जा सकता है.
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